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चेम्बर ऑफ कामर्स एवं सराफा व्यवसायियों को दी गई माल परिवहन में जीएसटी की जानकारीजांजगीर-चांपा 12 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जीएसटी विभाग की ओर से चेम्बर ऑफ कामर्स के सभी पदाधिकारियों, व्यापारियों एवं सराफा व्यवसायियों संघ की पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता एवं व्यवसायियों के द्वारा किये जा रहे माल परिवहन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बताया गया कि जीएसटी में माल पर 40 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रूपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर होने पर अनिवार्य रूप से पंजीयन की पात्रता होती है। एक बार जीएसटी में पंजीयन प्राप्त करने उपरान्त विक्रय बिल/बिल ऑफ सप्लाई जारी करना अनिवार्य है। माल परिवहन के समय विक्रेता व्यवसायी को इनवाईस के साथ-साथ डिलीवरी चालान तीन प्रतियों में एक सप्लायर हेतु एक रीसिवर हेतु एवं एक प्रति परिवहनकर्ता के लिए जारी किया जाना चाहिये। जिसमें डिलीवरी चालान का क्रमांक एवं दिनांक, विक्रेता व्यवसायी का नाम, पता जीएसटीएन, क्रेता व्यवसायी का नाम, पता जीएसटीएन, एचएसएन कोड, वस्तु की मात्रा, कर योग्य राशि, कर की दर एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नगद परिवहन की स्थिति में 10 लाख से अधिक कैश को आयकर विभाग को हस्तांतरित किया जा सकता है। बिना वैध एवं आवश्यक दस्तावेज के माल परिवहन करते पाये जाने