छत्तीसगढ़

आदतन अपराधी नंदा उर्फ गुल्ली जिला बदर, एक साल तक जांजगीर चाम्पा सहित इन
जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश….

छत्तीसगढ़ – 20 अप्रैल 2023

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने जिले के आदतन अपराधी दीप नंदा उर्फ गुल्ली पिता अनिल नंदा उम्र 29 वर्ष, निवासी नंगोईखार को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। झा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202105050400016 / 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 20/04/2023 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ – चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। उन्होंने दीप नंदा उर्फ गुल्ली पिता अनिल नंदा उम्र 29 वर्ष, निवासी नंगोईखार स्वयं स्वीट्स के पीछे, थाना-दर्री, जिला-कोरबा को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

आदतन अपराधी नंदा उर्फ गुल्ली जिला बदर, एक साल तक जांजगीर चाम्पा सहित इन<br>जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश.... - Console Corptech
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