जांजगीर चाम्पा – जन प्रतिनिधियों ने की शिकायत तो DEO ने जारी कर दिया तुगलकी फरमान , साहेब आदेश जारी करने से पहले थोडा दिमाग तो लगा लेते,,,
जांजगीर चाम्पा – 27 नवम्बर 2022
जांजगीर चाम्पा जिले के शासकीय व अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों व प्रधान पाठकों को स्कूली बच्चो के वाहन में स्कुल आने पर रोक लगाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने निर्देश जारी किया है। जिले में संचालित सभी शासकीय , अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दो पहिया व चारपहिया वाहन में स्कूल आने की शिकायत जन प्रतिनिधि DEO के समक्ष कर रहे थे।
इसलिए जिले के समस्त शासकीय व अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यो व प्रधान पाठकों को स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा वाहन में स्कूल आने पर रोक लगाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी किया है।
बात करे मुद्दे की तो DEO द्वारा जारी यह आदेश तुगलकी फरमान से कम नहीं है , अगर छात्र 05 से 08 किलोमीटर दूर से स्कुल आता है तो क्या वह पैदल ,सायकल या फिर घोड़े पर सवार हो कर आएगा।
नए नियमो के मुताबिक आजकल RTO विभाग 17 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए टेम्परेरी ड्रायविंग लायसेंस जारी कर रहा है।
अगर यह नियम लागु होना था तो सबसे पहले राजधानी रायपुर , न्यायधानी बिलासपुर में होनी थी जँहा अधिक ट्रैफिक है और दुर्घटना की आशंका ज्यादा है।
क्या जन प्रतिनिधियों के बच्चे बाईक पर स्कुल नहीं आते है।
साहेब यह काम पुलिस और ट्रैफिक विभाग का है उन्हें करने दीजिये आप शिक्षा माफियाओ के दबाव में आ कर कार्य करने के बजाय उन लापरवाह शिक्षको पर लगाम लगाये जो लेट लतीफ़ है या फिर शराब के नशे में स्कुल आते है।